अनिल बाजपेयी
सीईओ फाउंडर एंड ग्रुप एडिटर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निशुल्क खाद्यान्न वितरण सात नवंबर से 25 नवंबर तक होगा -डीएसओ
Under the National Food Security Scheme, free food grains will be distributed from November 7 to November 25 – DSO.Vishva Bharti : Editor Pic : UP : Lucknow Desk : Bahraich : यूपी के बहराइच में जिलापूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नियमित वितरण के तहत अंत्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को सात नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक निशुल्क खाद्यान्न सामग्री वितरण होगी।इसमें चावल और गेहूं शामिल है। उन्होंने बताया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नियमित वितरण के तहत इसे दिया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निशुल्क खाद्यान्न वितरण सात नवंबर से 25 नवंबर तक होगा -डीएसओ
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बता दे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नियमित वितरण के तहत अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को एक राशन कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें 18 किलोग्राम चावल और 17 किलोग्राम गेहूं शामिल है निशुल्क वितरण किया जाएगा।इसके अलावा पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को हर यूनिट पर कुल पांच किलो खाद्यान्न सामग्री जिसमें ढाई किलोग्राम चावल और ढाई किलोग्राम गेहूं शामिल है इसका निशुल्क वितरण किया जाएगा।
बहराइच के जिला सप्लाई अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोग जो 2024 नवंबर माह के लिए जिनका आधार प्रमाणीकरण के अनुसार खाद्यान्न सामग्री नहीं मिल पाई हो तो ऐसे लोगों को भी मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के जरिये खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
जिला सप्लाई अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने TV9 भारत समाचार और विश्व भारती के न्यूज़ पोर्टल के सीईओ अनिल बाजपेयी से एक मुलाकात में बताया कि उचित दर के विक्रेताओं को सचेत किया जा चुका है कि वै सभी वितरण में नियमों का पालन करें।कोई भी लापरवाही ना बरतें और किसी भी तरह की अनियमिता न् करें। गलत पाए जाने पर उचित दर के विक्रेताओं को बख्शा नहीं जाएगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला सप्लाई अधिकारी ने बताया कि कोटेदारों को इसके लिए भी सचेत किया गया है कि वह निर्धारित चौहद्दी के भीतर ही कार्ड धारकों से आई-पास मशीन पर अंगूठा लगवा कर तत्काल उसी समय खाद्यान्न का वितरण देना सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि यदि कोई कोटेदार अनियमिता या धांधली करता हुआ पाया गया तो उसे छोड़ नहीं जाएगा।नियमानुसार बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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