सीएम योगी कैबिनेट के एक मंत्री का कोर्ट में सरेंडर हुआ दूसरे मंत्री की बढ़ी मुसीबतें
सीएम योगी कैबिनेट के दो मंत्रियों पर कोर्ट का शिकंजा कसने लगा है।दबाव में एक मंत्री कपिल देव अग्रवाल,अदालत में समर्पण कर चुके हैं।तो अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार पर गैर जमानती वारंट जारी हो गया है।
सीएम योगी कैबिनेट के एक मंत्री का कोर्ट में सरेंडर हुआ दूसरे मंत्री की बढ़ी मुसीबतें
One minister of CM Yogi cabinet surrendered in court, problems of another minister increased.Vishva Bharti : Vinod Rashtogi : UP : Mujaffarnagar : यूपी में योगी कैबिनेट के दो मंत्री,अदालत की सख्ती का सामना कर रहे हैं।इस कड़ी में एक मंत्री कपिल देव अग्रवाल शुक्रवार को,उनके खिलाफ हुए गैर जमानती वारंट की वापसी के लिए,यहां की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।अग्रवाल योगी कैबिनेट में कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाए गए हैं।
सीएम योगी कैबिनेट के एक मंत्री का कोर्ट में सरेंडर हुआ दूसरे मंत्री की बढ़ी मुसीबतें
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सीएम योगी कैबिनेट के एक मंत्री का कोर्ट में सरेंडर,अदालत ने जारी हुए वारंट को वापस लेने के लिए, 25-25 हजार रुपए की दो जमानत दाखिल होने के बाद,अग्रवाल की रिहाई का आदेश दे दिया।एवं सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर को निश्चित कर दी है।जबकि एक अन्य आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ शिकंजा करते हुए,गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने,कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट को वापस लेने की शर्त में, 25-25 हजार की दो जमानत दाखिल होने के बाद,अग्रवाल को रिहा करने का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष ने आगे बताया,फौजदार ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में पेशी के लिए अदालत में हाजिर नहीं होने पर, चार सितंबर को मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके,आज 13 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह शुक्रवार को, यहां ‘पीटीआई भाषा’ से कहा कि,कपिल देव अग्रवाल और अन्य के खिलाफ आदर्श आचार संहिता में हुए उल्लंघन पर,आपदा प्रबंधन अधिनियम के मानदंडों का उल्लंघन,एवं महामारी रोग अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था।बता दें कि अग्रवाल मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र की सीट पर,भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से निर्वाचित हुए हैं।
अग्रवाल के वकील विनोद कुमार गुप्ता ने कहा कि,अदालत में अग्रवाल ने पहले आत्मसमर्पण किया। इसके बाद वारंट वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।फिर अदालत ने अपना गैर जमानती वारंट वापस कर लिया।
एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को,योगी के एक अन्य मंत्री द्वारा आदर्श आचार संहिता उलंघन मामले में उनके पेश न होने पर,मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने कहा कि, विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने कड़ा रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी करके,मंत्री को अदालत में दोबारा पेश होने के लिए 30 सितंबर की तारीख निश्चित कर दी है।
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