सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी नियम विरुद्ध पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा
यूपी डिजिटल मीडिया 2024 की इस नीति में सोशल मीडिया पर काम कर रही एजेंसी व फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है।जबकि अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने पर कड़े कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।
अनिल बाजपेयी
सीईओ फाउंडर एंड ग्रुप एडिटर
सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी नियम विरुद्ध पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा
“Government approves UP Digital Media Policy, 2024, punishable up to life imprisonment for posting against rules. Vishva Bharti : Editor : PIC : Lucknow : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है।इस नीति में सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। जबकि अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने पर कड़े कानूनी कार्रवाई के प्रावधान कर दिए गए हैं।
सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी नियम विरुद्ध पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा
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सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी नियम विरुद्ध पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा।सरकार की जनकल्याणकारी एवं लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियां की जानकारी इसके लाभ लोगों तक डिजिटल व सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाने के लिए, यह नीति लागू की गई है।इसमें एक्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर बनाए गए कंटेंट ट्वीट,वीडियो पोस्ट और रील को लोगों के बीच दिखाए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी व फर्म को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन दिया जाएगा।इससे बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे।
इस नीति में सूचीबद्ध होने के लिए यूट्यूब एक्स इंस्टाग्राम फेसबुक इनमें से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियां में बांट दिया गया है।एक्स इंस्टाग्राम व फेसबुक के अकाउंट होल्डर संचालक इन्फ्लूएंसर (प्रभाव रखने वाले) को उसका भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 4 लाख रूपये 6 लाख रूपये 7 लाख रूपये 8 लाख रूपये निर्धारित कर दी गई है।
राष्ट्र विरोधी कंटेट पोस्ट करने पर कार्रवाई। इस संबंध में नीति बनाने के लिए लंबे समय से निदेशक सूचना शिशिर सिंह प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि पोस्ट किया गया कंटेंट अश्लील अभद्र,और राष्ट्र विरोधी किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए।अब तक इस मामले में केवल आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होती थी।
वर्तमान में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर केवल पुलिस द्वारा आईटीआई की धारा 66 (एफ) एवं 66 (ई) के कानून के तहत ही कार्रवाई होती थी।लेकिन अब प्रदेश सरकार यहां पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण बनाने के लिए नीति ला रही है।इसके दोषी पाए गए लोगों पर तीन साल से उम्र कैद के बीच में (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
वही अभद्र एवं अश्लील सामग्री डालने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है।जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए तीन वर्ष पहले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी कर दिए थे।
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