सीओ के पेश न होने पर नाराज कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया 10 सितंबर को अगली सुनवाई

बरेली में कोर्ट की तरफ से गवाही के लिए सीओ पीतमपाल सिंह को कई नोटिस भेज कर बुलाया गया। लेकिन वह पेश होने के लिए नहीं आए।उन्होंने गैर जनपद में तैनाती की बात बताई।इस पर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पेश होने की छूट दे दी।लेकिन इसके बाद भी वह गवाही के लिए उपलब्ध नहीं हुए।

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सीओ के पेश न होने पर नाराज कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया 10 सितंबर को अगली सुनवाई

Angered by CO’s non-appearance, the court ordered his arrest, next hearing on September 10. Vishva Bharti  : Vinod Rashtogi : UP : Bareily : बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो ने तत्कालीन सीओ पीतमपाल सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें गिरफ्तार करके लाने का आदेश जारी किया है।दहेज हत्या के एक मामले में गवाही देने के लिए हाजिर न होने वाले सीओ की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आईजी लखनऊ को विशेष पुलिस बल का गठन करने का आदेश भी जारी किया है। सीओ वर्तमान समय में लखीमपुर खीरी जिले में तैनात हैं।मामले में आगे की सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

सीओ के पेश न होने पर नाराज कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया 10 सितंबर को अगली सुनवाई

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सीओ के पेश न होने पर,नाराज कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया 10 सितंबर को अगली सुनवाई।हाफिजगंज थाना क्षेत्र में लभेड़ा गांव के रहने वाले अयूब ने 16 जनवरी 2019 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी नाजरीन की शादी इज्जत नगर थाना क्षेत्र में परतापुर के रहने वाले तस्लीम के साथ की थी।ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी पर दो लाख रूपये नगदी लाने का दबाव डाल रहे थे।

उन्होंने आगे बताया कि 15 जनवरी को परिवार के सभी सदस्यों ने एक मत होकर उनकी बेटी की हत्या कर दी।पुलिस नाजरीन के पति तसलीम और ससुर रहमत सहित परिवार के छः लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली।उस समय के सीओ प्रीतम पाल सिंह ने विवेचना करके कोर्ट में चार सीट दाखिल कर दी थी।

कोर्ट ने गवाही के लिए सीओ पीतमपाल सिंह को कई नोटिस भेजा।लेकिन वह नोटिस पर पेश नहीं हुए।उन्होंने गैर जनपद में अपनी तनाती की बात का हवाला दिया।इस पर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पेश होने की छूट दे दी। इसके बावजूद वह बुधवार को सुनवाई के समय अपनी गवाही नहीं दी।कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी कर दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले की सुनवाई के समय तसलीम और रहमत कोर्ट में उपस्थित हुए।वही अभियोजन साक्षी प्रीतम पाल सिंह आज एक बार फिर अनुपस्थित रहे। पर्याप्त नोटिस तामील होने पर भी वह पेश नहीं हो रहे हैं।इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि साक्षी पीतमपाल सिंह का आचरण मनमानीपूर्ण और शासकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीन है।

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