मां की इज्जत बेटे ने लूटी एक पत्नी की तरह बनकर रहने को बोला कोर्ट से उम्र कैद की सजा
बुलंदशहर जिले में एक बेटे के,60 वर्षीय मां की इज्जत लूटने पर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।वहीं अभियुक्त पर कोर्ट ने 51 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। मां के साथ दुष्कर्म करने उसे पत्नी की तरह बनकर रहने की धमकी देने के आरोप में,फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।
मां की इज्जत बेटे ने लूटी एक पत्नी की तरह बनकर रहने को बोला कोर्ट से उम्र कैद की सजा
Son robbed mother’s respect and asked court to live like a wife, sentenced her to life imprisonment.Vishva Bharti : Advocate Himanshu Sharma : UP : Bulandshahar : यूपी के बुलंदशहर में 36 वर्ष के एक व्यक्ति ने, अपनी 60 वर्ष की मां के साथ दुष्कर्म करने और मां को पत्नी की तरह बनकर रहने के लिए उसको धमकी देने के आरोप में,फास्ट ट्रैक कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हुई है। कोतवाली देहात एरिया के एक गांव में वर्ष 2023 में,मां के साथ दुराचार करने के एक मामले में,फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए,उस पर 51 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मां की इज्जत बेटे ने लूटी एक पत्नी की तरह बनकर रहने को बोला कोर्ट से उम्र कैद की सजा
मां की इज्जत बेटे ने लूटी,शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुश कुमार एवं विजय शर्मा ने कहा कि,16 जनवरी 2023 में कोतवाली देहात के एक गांव के रहने वाले 36 वर्ष के युवक ने,अपनी 60 वर्ष की मां से दुराचार किया।वहीं 22 जनवरी 2023 को पीड़िता के छोटे बेटे ने, कोतवाली में एक तहरीर दी थी।
उसमें बताया गया था कि 16 जनवरी को खेत से चारा लेने जाने के बहाने, बड़ा भाई मां को खेत पर लेकर चला गया था। वहां जाने के बाद आरोपी ने मां से दुराचार किया।जब मा घर आई तो उसने घटना की सारी बात बताई। इस पर परिजनों ने आरोपी को बहुत समझाने का प्रयास किया।लेकिन इसके बाद भी आरोपी अपनी गंदी हरकत को सही साबित करने पर लगा रहा।
आरोपी मां को पत्नी की तरह बनकर रहने के लिए धमकी देता रहा।इसके बाद कोतवाली देहात पुलिस ने 22 जनवरी 2023 को केस दर्ज करके,आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे जेल भेज दिया।पुलिस द्वारा मामले की जांच करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम की अदालत पर हुई। न्यायाधीश मोहित वरुण निगम ने गवाहों के बयान,और साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की बहस की दलीलों को सुनने के बाद,आरोपी को दोष सिद्ध करार दिया।फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ने,अभियुक्त को उम्र कैद की सजा,और 51 हजार रूपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
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