महिलाओं के कपड़े की माप पुरुष दर्जी नहीं कर सकता यूपी महिला आयोग का सख्त फैसला

महिलाओं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यूपी महिला आयोग का सख्त फैसला। महिलाओं के कपड़ों की माप पुरुष दर्जी के लेने पर लगाई रोक। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए।आयोग के एक पैनल ने प्रस्ताव देकर बताया कि पुरुष दरजी महिलाओं की माप नहीं ले सकेंगे।

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महिलाओं के कपड़े की माप पुरुष दर्जी नहीं कर सकता यूपी महिला आयोग का सख्त फैसला

Strict decision of UP Women Commission, male tailor cannot measure women’s clothes.Vishva Bharti : Editor Pic : Vijay Kumar Patel : UP : Lucknow Desk : Lucknow : यूपी राज्य महिला आयोग ने सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई नए दिशा निर्देश के प्रस्ताव लाये हैं। आयोग महिलाओं के कपड़ों की माप पुरुष दर्जी के लेने पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है।

महिला आयोग के यूपी पैनल ने प्रस्ताव देकर कहा है कि कोई भी पुरुष दर्जी कपड़ों के लिए महिलाओं की माप नहीं ले सकता। महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए आयोग ने बताया कि जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर को रखा जाना जाये। इसके अलावा जिम और योगा सेंटर में डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे को लगाया जाना अनिवार्य कर दिया जाये।महिला आयोग ने यह भी बताया कि स्कूल की बसों में महिला सुरक्षा कर्मी या महिला टीचर का होना अनिवार्य कर दिया जाए।

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बता दें कि महिला आयोग के इन सुझावों पर 28 अक्टूबर को लखनऊ में एक बैठक करके चर्चा की गई।इस बैठक में महिला आयोग के सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर विचार विमर्श किया।इसमें टीआईओ के अनुसार महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ बड़े निर्णय लिए हैं।जिन पर अभी क्रियान्वयन होना बाकी है। जबकि इन प्रस्ताव के व्यवहारिकता पर भी निर्णय होना है।यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पर इसे जमीन पर लागू करने की नीति का मसौदा तैयार करने सरकार के सामने लाया जाएगा।

कोचिंग सेंटरों की सीसीटीवी से निगरानी करने का प्रस्ताव

यूपी महिला आयोग ने प्रस्ताव में कहा है कि बुटीक केंद्रों में महिलाओं की माप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में महिला दर्जी ले सकेंगी,यहां कोचिंग केन्द्रो की सीसीटीवी से निगरानी एवं उचित शौचालय की व्यवस्था करनी होगी।इसके अलावा जिन स्टोर में महिलाओं के विशेष कपड़े और सामानों की बिक्री की जाती है,वहां ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारी की नियुक्ति करनी होगी।

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