- गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद पर जीडीए का नोटिस: 15 दिनों में हटाने का आदेश… देखें Video
- जीडीए ने मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया, मस्जिद अवैध या पुरानी? मामला पहुंचा कोर्ट
अभिषेक सिंह : गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित अबू हुरैरा मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने इसे अवैध घोषित करते हुए 15 दिनों के भीतर हटाने का आदेश जारी किया है। GDA का कहना है कि यह मस्जिद घोष कंपनी चौराहे पर नगर निगम की जमीन पर बनाई गई थी और इसका नक्शा पास नहीं कराया गया था।
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GDA की सख्त चेतावनी
GDA ने मस्जिद कमेटी को निर्देश दिया है कि वे स्वयं इसे हटा लें, अन्यथा प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। यदि मस्जिद समिति इसे नहीं तोड़ती, तो GDA खुद इसे गिराएगा और इसका खर्च निर्माणकर्ताओं से वसूला जाएगा।
मस्जिद कमेटी की प्रतिक्रिया
मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह मस्जिद पहले से ही मौजूद थी और इसे अवैध घोषित करना गलत है। मस्जिद के मुतवल्ली के बेटे शुऐब अहमद ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी है। उनका कहना है कि प्रशासन का यह फैसला पक्षपातपूर्ण है और इसे कानूनी रूप से चुनौती देना जरूरी है।
कोर्ट में सुनवाई की तैयारी
इस मामले को लेकर कोर्ट में भी लड़ाई शुरू हो गई है। एडवोकेट जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और जल्द सुनवाई की जरूरत है। 18 फरवरी को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, अब 25 फरवरी को अगली सुनवाई तय की गई है।
कांग्रेस का विरोध, सामंजस्य की अपील… देखें Video👇
कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए इसे समाज को तोड़ने वाला कदम बताया है। कांग्रेस के एक डेलिगेशन ने मस्जिद के इमाम से मुलाकात कर वस्तुस्थिति जानी और इस कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि मस्जिद को गिराने का पुरजोर विरोध किया जाएगा और प्रशासन को सामंजस्यपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्रवाई को समाज को विभाजित करने वाला बताते हुए कहा कि मस्जिद को हटाने की नोटिस का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
क्या होगा अगला कदम?
अब यह देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है और GDA अपने फैसले पर कितना अडिग रहता है। इस बीच, मस्जिद कमेटी और कांग्रेस के रुख से मामला और पेचीदा होता जा रहा है।
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