एससी का सुप्रीम फैसला 69 हजार शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के आदेश को पलटा
एससी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। जिसमें उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से 69 हजार सहायक शिक्षकों की नई लिस्ट बनाने को कहा था।
अनिल बाजपेयी
सीईओ फाउंडर एंड ग्रुप एडिटर
एससी का सुप्रीम फैसला 69 हजार शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के आदेश को पलटा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भर्ती हुए 69 हजार सहायक शिक्षकों मे प्रभावित शिक्षकों को बड़ी राहत
SC’s Supreme decision on recruitment of 69 thousand teachers, Supreme Court overturned HC’s orderVishva Bharti : Editor Pic : New delhi : सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुपर फैसला देते हुए जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियां को रद्द कर देने के हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।इसमें 6800 उम्मीदवार सम्मिलित थे।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर दिया है।इसमें कहा है कि इसके साथ साथ अंतिम सुनवाई भी होगी
एससी का सुप्रीम फैसला,69 हजार शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के आदेश को पलटा
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एससी का सुप्रीम फैसला,आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में की गई 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित किए गए अभ्यर्थियों की सूची पुनः नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को दरकिनार करते हुए नियमों के अनुसार तीन माह में नए सिरे से चयन सूची बनाने के निर्देश दे दिए थे।कोर्ट के इस फैसले के आने पर सरकार के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जाने लगा था।जबकि पूर्व में जारी सूची के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों की सेवा पर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया था।
कोर्ट मे दिए हुए फैसले में कहा था कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के अनुसार आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत आरक्षण नीति का पालन इस नई सूची में किया जाए। यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आ जाए तो उसे सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।इन्हीं निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा।
इसके अलावा कोर्ट ने यह निर्देश भी जारी किया कि सूची बनाने में कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो जाता है राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी उसको सत्रांत का लाभ देकर उसकी भरपाई करेंगे।जिससे इस नई सूची का खामियाजा विद्यार्थियों को नहीं भुगतना पड़े।कोर्ट ने इन निर्देशों के अनुरूप एकल पीठ के आदेश व निर्देशों को संशोधित कर दिया है।इस मामले में 69 हजार प्राथमिक सहायक शिक्षकों की भर्ती में, आरक्षण विवाद के मुद्दों को उठाया गया था।
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