योन उत्पीड़न के आरोप तय दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के विरुद्ध आदेश पारित किया

पांच महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।उन पर महिला की गरिमा को,ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगा है। कोर्ट ने आरोपों की समीक्षा के बाद पाया कि बृजभूषण के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए,पर्याप्त साक्ष्य हैं। और आरोप तय कर दिया।

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योन उत्पीड़न के आरोप तय दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के विरुद्ध आदेश पारित किया

बृजभूषण पर महिला का अपमान करने का भी आरोप लगा है

बीजेपी सांसद सिंह पर आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है

 “Charges of sexual harassment framed, Delhi’s Rouse Avenue Court passes order against Brij Bhushan Singh.Vishva Bharti : Ayush Pandey : New Delhi : राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना कि, महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में, बृजभूषण के खिलाफ,आरोप तय करने के लिए,पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। और इसी के साथ अदालत ने, उनके विरुद्ध आरोप तय कर दिया। आपको बता दें कि,पांच महिला पहलवानों ने,बृजभूषण शरण सिंह पर, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

योन उत्पीड़न के आरोप तय दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के विरुद्ध आदेश पारित किया 

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योन उत्पीड़न के आरोप तय।दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय कर दिए। अदालत में पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।और उन पर महिला का अपमान करने का भी आरोप लगा है।

एसीएमएम प्रियंका राजपूत ने, आदेश पारित किया।इसके साथ ही प्रियंका राजपूत ने, बृजभूषण पर, दो पहलवानों को,आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया है। धारा 354, 354D आईपीसी के तहत, आरोप तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा आईपीसी की धारा (506) 1 के तहत, एक और आरोप लगाया गया है।

आपको बता दें कि, विश्व चैंपियनशिप मे पदक विजेता विनेश फोगाट,और दो अन्य महिला पहलवानों ने,डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष, बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध,यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। और उनके विरुद्ध, दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था। जबकि दिल्ली पुलिस ने,इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध, मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन दिल्ली की स्थानीय अदालत से,जुलाई महीने में, बृजभूषण शरण सिंह को, जमानत दे दी गई थी।

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