एक जून तक सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत आज ही तिहाड़ से रिहा होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए देश में पहली बार चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क के कथित मनी लांड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
एक जून तक सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत आज ही तिहाड़ से रिहा होंगे
अंतरिम जमानत की अवधि में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकेंगे
अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा यह अंतरिम जमानत केवल एक जून तक चुनाव प्रचार के लिए है
“Arvind Kejriwal gets interim bail from Supreme Court till June 1, will b released from Tihar today itself.Vishva Bharti : Mukesh Kumar : News Desk : New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए, देश में पहली बार,चुनाव प्रचार के लिए, अरविंद केजरीवाल को,एक जून तक के लिए, अंतरिम जमानत दे दी। 2021-22 के लिए, दिल्ली उत्पाद शुल्क के,कथित मनी लांड्रिंग की जांच के लिए, ईडी ने उन्हें,21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
एक जून तक सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत आज ही तिहाड़ से रिहा होंगे
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एक जून तक सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। चुनावी दंगल के बीच यह उनके लिए बहुत बड़ा फैसला है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले के, मनी लांड्रिंग केस में, ईडी की जांच के दायरे में, आए हुए केजरीवाल को,सुप्रीम कोर्ट से,1 जून तक चुनाव प्रचार के लिए,अंतरिम जमानत मिल गई है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने, प्रवर्तन निदेशालय के वकील,अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से,पूर्व मे बताया था कि,वह केजरीवाल को अंतरिम राहत देने का आदेश,शुक्रवार को पारित कर सकते हैं।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 (जो अब समाप्त हो चुकी है),मे कथित अनियमितताओं के, मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में, केजरीवाल को ईडी ने,21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।
सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने,केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए, एक हालतनामा दायर किया था।इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने, सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि, चुनाव प्रचार करने का अधिकार,ना तो संवैधानिक है, न ही मौलिक है,और ना ही कानूनी है।
जबकि केजरीवाल की लीगल टीम ने,ईडी के सुप्रीम कोर्ट में,दिए हुए हलफनामे पर,अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। वहीं अदालत ने, ईडी की सभी दलीलों को खारिज करते हुए, केजरीवाल को,चुनाव में प्रचार करने के लिए, एक जून तक के लिए, अंतरिम जमानत दे दी।
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