- उत्तरप्रदेश योगी सरकार का सख्त फैसला: धार्मिक स्थलों के पास अवैध बूचड़खानों और मांस बिक्री पर प्रतिबंध
- लखनऊ : योगी सरकार का बड़ा कदम
विजय कुमार पटेल : लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री और अवैध बूचड़खानों के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह फैसला धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और अवैध मांस व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।
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प्रशासन को सख्त निर्देश

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को आदेश जारी कर तुरंत इस प्रतिबंध को लागू करने को कहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध बूचड़खानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
पुराने आदेशों की पुनर्बहाली
सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि धार्मिक स्थलों के आसपास अवैध बूचड़खानों और मांस बिक्री पर पहले भी प्रतिबंध लगाया गया था। अब इस फैसले को और सख्ती से लागू किया जाएगा। इस कार्य को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
राम नवमी पर विशेष निगरानी
इस फैसले के तहत 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के अवसर पर विशेष प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दिन पूरे प्रदेश में पशु वध और मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सरकार ने यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
सरकार का उद्देश्य
योगी सरकार का यह कदम धार्मिक सौहार्द और स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस प्रतिबंध से धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहेगी और अवैध मांस व्यापार पर भी लगाम लगेगी।
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