अबोध बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को जेल में बिताने होंगे 40 साल।एक लाख का जुर्माना भी
Father accused of raping innocent daughter will have to spend 40 years in jail, also fined Rs 1 lakh.Vishva Bharti : Atul Tripathhi : UP : Bijnaur : यूपी में बिजनौर के पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने अबोध 11 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता उस्मान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उस्मान को 40 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माने की इस धनराशि से 90 हजार रूपये पीड़ित को प्रतिकार स्वरूप देने का आदेश दिया।
अबोध बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को जेल में बिताने होंगे 40 साल।एक लाख का जुर्माना भी
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अबोध बेटी से आपको बता दें कि लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने कहा कि स्योहारा थाना इलाके मे रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।उसमें बताया गया था कि 25 जून 2020 की रात में उसकी 11 वर्ष की पुत्री घर के दूसरे तल के बरामदे में सो रही थी।
रिपोर्ट में आरोप लगा है कि उस्मान ने अपनी ही अबोध पुत्री से छेड़छाड़ की थी।इससे पूर्व आरोपी बेटी से छेड़छाड़ कर चुका था।पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करके उसमें पॉक्सो एक्ट की धारा अलग से जोड़ दी।फिर पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे।कोर्ट में दिए अपने बयान में पीड़िता ने पिता के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है।बिजनौर में पॉक्सो कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने सोमवार को उस्मान पर अपना फैसला सुनाया।उसे दोषी करार देते हुए 40 वर्ष की कठोर सश्रम कारावास की सजा अपने फैसले में दी है।
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