मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर चीफ) भारत श्रीनगर। श्रीनगर की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक यह सजा श्री गंज पुलिस स्टेशन में आईपीसी के सेक्शन 363 (किडनैपिंग की सजा) और 376 (रेप की सजा) के साथ-साथ पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के तहत सुनाई गई।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला 11 अप्रैल 2021 का है। जब एक किशोरी के अपहरण और यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। जांचकर्ताओ ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, पुलिस के बयान में कहा गया कि श्रीनगर पुलिस ने पूरी जांच की, पीड़ित को बरामद किया, गवाहों के बयान दर्ज किये, सबूत इकट्ठा किये और उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मेडिकल और फोरेंसिक जांच सुनिश्चित की। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने श्रीनगर में पोक्सो मामलों के लिए तय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विस्तृत परीक्षण के बाद कोर्ट ने आरोपी को बिना किसी शक के दोषी पाया।
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इसी क्रम में 30 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल की कैद और ₹15000 के जमाने की सजा सुनाई। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि यह सजा बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों को गंभीरता और तेजी से निदान के उनके प्रतिबद्धता को दिखाती है। बयान में कहां गया कि श्रीनगर पुलिस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराती है और पीड़ितों को तुरंत और पेशेवर जांच के लिए जरिये न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

